भागलपुर: भागलपुर में एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की को नशे की गोलियां खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले एक व्यक्ति को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। यह घटना 2020 में बिहार के भागलपुर में घटी थी। दोषी, पीयूष कुमार ने पीड़िता के साथ दोस्ती की, उसे नशीला इंजेक्शन लगाया और उसके साथ बलात्कार किया। उसने इस घटना का वीडियो भी बनाया और उसे ब्लैकमेल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। पीयूष ने पीड़िता को वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर पैसे की मांग की।

विशेष न्यायाधीश लवकुश कुमार की कोर्ट ने सुनाई सजा
POCSO के विशेष न्यायाधीश लवकुश कुमार की अदालत ने गुरुवार को पीयूष कुमार को दोषी पाया और उसे 20 साल की सजा सुनाई। उसे तुरंत हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। अदालत ने पीयूष पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, अगर वह जुर्माना अदा करने में विफल रहता है तो उसे एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी। इसके अलावा, अदालत ने पीड़िता को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। पीड़िता के परिवार ने फैसले पर संतोष व्यक्त किया है और कहा है कि न्याय हुआ है।
लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, फिर नशीला इंजेक्शन दियाPOCSO के विशेष लोक अभियोजक नरेश राम और जयकरण गुप्ता ने सरकार का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अदालत को बताया कि यह घटना 2020 में कहलगांव थाना क्षेत्र में हुई थी। पीयूष ने नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसे नशीला इंजेक्शन लगाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वह तब से पीड़िता को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था और उससे पैसे की मांग कर रहा था। भयभीत लड़की ने शुरू में घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन पीयूष ने उसे लगातार प्रताड़ित किया। जब वह उसकी मांगों को पूरा करने में विफल रही, तो उसने वीडियो व्हाट्सएप पर अपलोड कर दिया।
इस मामले में और भी परेशान करने वाली बात यह है कि पीयूष के परिवार ने भी घिनौने कृत्य में उसकी मदद की। जब पीड़िता का परिवार शिकायत करने पीयूष के घर गया, तो उन्होंने उन्हें डांट-डपट कर भगा दिया। इस क्रूरता के कारण, पीड़िता का परिवार कानूनी कार्रवाई के लिए आगे आया और अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई।